नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकारों से पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरा लगाने और गवाहों के बयानों की वीडियोग्राफी सुनिश्चित कराने को लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को हलफनामा दाखिल करने के लिए जनवरी तक का समय दिया है. शीर्ष अदालत की डिटेल गाइडलाइन आज शाम तक आ सकती है.
इससे पहले 24 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के पुलिस थानों में CCTV कैमरा लगाने से संबंधित एक मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने 45 दिनों से अधिक के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने और एकत्रित करने के सवाल पर शुक्रवार तक वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे, एमिकस क्यूरी को एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.
2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ती हिरासत यातना के मामले से निपटने के लिए देश के हर पुलिस स्टेशन में CCTV लगाने का निर्देश दिया था. इस मामले में 16 सितंबर, 2020 को शीर्ष अदालत ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर जानकारी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस सम्बन्ध में जवाब देने को कहा था.
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