दिल्ली में नही बिकेगी डीजल गाड़िया, सिर्फ CNG से चलेंगी टैक्सी : सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली में नही बिकेगी डीजल गाड़िया, सिर्फ CNG से चलेंगी टैक्सी : सुप्रीम कोर्ट
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न्यूज़ दिल्ली : देश की राष्ट्रिय राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला लेते हुए 2000 cc से अधिक SUV और लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि 31 मार्च 2016 तक दिल्ली में 2000 cc से अधिक की इंजन क्षमता वाली डीजल गाडि़यों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा.

इसके साथ ही 2005 से पहले के पंजीकृत वाहनों को दिल्ली NCR में प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में बाहरी राज्यों से प्रवेश होने वाले हल्के कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को 700 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है, वहीं भारी कमर्शियल वाहनों से लिए जाने वाले ग्रीन टैक्स को 1300 से बढ़ाकर 2600 रुपये कर दिया है.

वही दूसरी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली में चलने वाली सभी टैक्सि‍यां अब CNG से चलेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सभी नियम सख्ती से लागू करने का भी आदेश दिया है.

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