नई दिल्ली. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक कुमार वर्मा का अधिकार वापिस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ दायर हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज (शुक्रवार) सुनवाई करेगा. अलोक वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने और अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी और एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.
आपको बता दें सरकार ने अलोक कुमार वर्मा और अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया है. सीबीआई के 55 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. जस्टिस एसके कौल, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ वर्मा की याचिका पर शुक्रवार को सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई करेगी. गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ ने गुरुवार को एक याचिका दायर कर उसमे जांच एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के मामले पर विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच करवाने की मांग की है.
वर्मा ने अपनी याचिका बुधवार को दायर की थी. बताया जा रहा है कि उनकी याचिका पर सुनवाई गैर सरकारी संगठन की याचिका के साथ ही होगी. वहीं जांच एजेंसी के निदेशक ने भी अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग करते हुए ये कहा कि एजेंसी के प्रमुख और विशेष निदेशक को छुट्टी पर भेजने के अलावा संवेदनशील मामलों की जांच करने वाले अधिकारीयों को भी बदल दिया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें सरकार ने मंगलवार देर रात को अचानक एजेंसी के दो शीर्ष अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने का फैसला किया और इसके बाद उन्होंने नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी दी गई. सरकार के इस फैसले से नाराज होकर निदेशक आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट कर दरवाजा खटखटाया.
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