टीचरों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक को हटाई

टीचरों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक को हटाई
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देहरादून: जुतराखंड कि राजधानी दून में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बीते मंगलवार यानी 14 जनवरी 2020 को 5000 गेस्ट टीचरों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है. जंहा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गेस्ट टीचरों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है. स्थायी शिक्षक न मिलने तक इनकी तैनाती की जाएगी. इस फैसले से विभाग में लंबे समय से बनी शिक्षकों की कमी की समस्या दूर होगी.  शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं के 5000 से अधिक पद रिक्त हैं. लेकिन रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की जा सके, इसके लिए विभाग समय-समय पर शिक्षकों के चयन का प्रस्ताव भर्ती आयोग को भेजता रहा है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि स्थायी शिक्षकों के चयन के लिए विभाग की ओर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने के बाद भी चयन में देरी होती रही है. यही वजह है कि सरकार ने स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की तैनाती न होने तक गेस्ट टीचरों की तैनाती का निर्णय लिया था. वहीं इस बात पर जब गौर फ़रमाया गया सरकार के इस निर्णय के बाद दिसंबर 2018 में स्कूलों में गेस्ट टीचरों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई. चार हजार से अधिक पदों पर प्रवक्ता और आठ सौ से अधिक पदों पर सहायक अध्यापकों की गेस्ट टीचर के रूप में तैनाती की जानी थी.

आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि प्रदेश के टिहरी, हरिद्वार और चंपावत जिले में कुछ उम्मीदवारों को तैनाती पत्र भी दे दिए गए. जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में इसकी प्रक्रिया चल रही थी. वहीं यह भी कहा जा रहा यही कि इस दौरान सेवाएं समाप्त होने से कुछ उम्मीदवार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे. सुप्रीम कोर्ट से रोक के चलते प्रदेशभर में गेस्ट टीचरों की तैनाती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी. लेकिन उत्तराखंड गेस्ट टीचर संगठन के प्रदेश महामंत्री दौलत जगुड़ी ने कहा कि गेस्ट टीचर पिछले काफी समय से स्कूलों में तैनाती की मांग कर रहे थे.  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. जब तक स्थायी शिक्षक नहीं मिलते, स्कूलों में गेस्ट टीचरों की तैनाती की जाएगी. इससे प्रदेश भर के स्कूलों में लंबे समय से चली आ रही शिक्षकों की कमी की समस्या दूर होगी.

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