चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ़ इंकार, जानिए क्या बोली अदालत ?

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ़ इंकार, जानिए क्या बोली अदालत ?
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नई दिल्ली: आम चुनाव करीब होने के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर ऐसा करना "अराजकता पैदा करना" होगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाली अर्जियों पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत का फैसला आज गुरुवार, 21 मार्च को आया है।

आदेश की घोषणा करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि, “आप यह नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है। इस स्तर पर, हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं, और इससे केवल अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी।'' पीठ प्रशांत भूषण की दलीलों को संबोधित कर रही थी, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए कहा, "एक खालीपन था, संविधान सभा को उम्मीद थी कि इसे एक स्वतंत्र पैनल द्वारा भरा जाएगा, न कि कार्यपालिका के प्रभुत्व वाले किसी पैनल द्वारा।"

पीठ ने यह भी कहा कि नव नियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं, जिन्हें चयन पैनल द्वारा नए कानून के तहत चुना गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023, पिछले साल संसद द्वारा पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी।

नए कानून में चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए एक समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। समिति में अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता हैं, जो इसकी निष्पक्षता पर चिंता जता रहे हैं।

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