नई दिल्ली : बहुचर्चित ट्रिपल तलाक के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख नजर आया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक मामले की सुनवाई अब SC की संवैधानिक पीठ करेगी. इस मामले की सुनवाई 11 मई से शुरू होगी. जो रोज चलेगी, ताकि मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है. इस कारण गर्मी की छुट्टियों में भी मामले की सुनवाई होगी. अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि गर्मी की छुट्टियों से पहले इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए. बता दें कि कुछ लोग गर्मी की छुट्टियों में सुनवाई के विरोध में थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब हम छुट्टियों में काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं. इसके बाद कोर्ट ने 11 मई की तारीख तय कर दी. साथ ही चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों को 2 सप्ताह में अपना जवाब दायर करने के निर्देश दिए.
जबकि दूसरी ओर ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) का मानना है कि मुस्लिमों की धार्मिक रिवायतों पर दायर याचिकाएं निजी पक्ष के खिलाफ मूलभूत अधिकारों को लागू करवाने की कोशिश है. लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में दिए गए संवैधानिक अधिकार विधायिका और कार्यपालिका के संदर्भ में लागू होते हैं. बोर्ड का ये भी मानना है कि याचिका दायर करने वाले अनुच्छेद 32 के खिलाफ फैसला चाह रहे हैं. इस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों या निजी पक्षों के खिलाफ संवैधानिक अधिकारों का दावा नहीं किया जा सकता है.
यह भी देखें
आम व्यक्ति और बड़े पद पर विराजित व्यक्ति के बोलने में फर्क है - सुप्रीम कोर्ट
जानिए किन कारणों से सरकार बंद करना चाहती है बीएस 3 मानक वाहन