भोपाल: मध्य प्रदेश के पवई से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) MLA प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के मामले में कमलनाथ सरकार को शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली मध्य प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की थी. इसके खिलाफ राज्य शासन ने शीर्ष अदालत में याचिका लगाई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने सजा पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए राज्य शासन की याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, पन्ना जिले के पवई विधानसभा सीट से भाजपा MLA प्रहलाद लोधी को मारपीट के मामले में भोपाल की एक स्पेशल कोर्ट ने दो वर्ष की सजा सुनाई थी.
इसकी वजह से प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता पर संकट मंडराने लगा था. वहीं, इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म होने के आदेश दिए थे. विशेष अदालत से मिली दो वर्ष की सजा के खिलाफ प्रहलाद लोधी उच्च न्यायालय पहुंच गए थे. उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.
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