PMLA एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED की जीत, विपक्ष को झटका

PMLA एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED की जीत, विपक्ष को झटका
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तारी के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकार को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि, ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। इसके साथ ही ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि, आरोपी को ECIR (शिकायत की कॉपी) देना भी आवश्यक नहीं है। इतना ही बहुत है कि आरोपी को यह बता दिया जाए कि उसे किन आरोपों के तहत अरेस्ट किया जा रहा है। PMLA कानून के तहत गिरफ्तारी, जमानत देने, संपत्ति जब्त करने का अधिकार CrPC के दायरे से बाहर है। इससे पहले शीर्ष अदालत में दाखिल की गई याचिकाओं में PMLA एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया है कि इसके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किसी संज्ञेय अपराध की जांच और ट्रायल के संबंध में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं होता है।  

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि जांच एजेंसियां प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए उन्हें जांच करते वक़्त CrPC का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। चूंकि ED एक पुलिस एजेंसी नहीं है, इसलिए जांच के दौरान आरोपी द्वारा ED को दिए गए बयानों का प्रयोग आरोपी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही में किया जा सकता है, जो आरोपी के कानूनी अधिकारों के विरुद्ध है। किन्तु, अब सर्वोच्च न्यायालय ने PMLA एक्ट के तहत ED के अधिकार को बरकरार रखा है और तमाम याचिकाएं ख़ारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसी कानून के तहत ED ने सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया है और सोनिया-राहुल से भी जांच एजेंसी इसी के तहत पूछताछ कर रही है।  

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