चेन्नई: सर्वोच्च अदालत ने टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाले अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम (AMMK) को फिलहाल ‘प्रेशर कुकर’ चुनाव चिन्ह देने से साफ़ इंकार कर दिया है. दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने नौ मार्च, 2018 को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वो दिनाकरन नीत तत्कालीन अन्नाद्रमुक (अम्मा) को एक नाम और एक समान ही चुनाव चिन्ह जारी करे. यदि संभव हो सके तो उन्हें ‘प्रेशर कुकर’ चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाए.
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न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की बेंच ने कहा है कि, उच्च न्यायालय यदि चुनाव चिन्ह से सम्बंधित मामले का निस्तारण चार सप्ताह के अंदर नहीं करता है तो निर्वाचन आयोग कोर्ट के नौ मार्च, 2018 के आदेश का अनुपालन कर सकता है. बेंच ने कहा है कि, अगर चार सप्ताह के भीतर तमिलनाडु में खाली सीटों पर चुनाव का ऐलान हो जाता है, तो निर्वाचन आयोग एक सप्ताह के भीतर दिनाकरन की पार्टी को चुनाव चिह्न प्रदान कर सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अपना पुराना आदेश भी ख़ारिज कर दिया है. अदालत ने तमिलनाडु के सीएम ई के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले दल की अर्जी पर यह आदेश दिया था. उल्लेखनीय है कि दिनाकरन ने ‘प्रेशर कुकर’ चुनाव चिन्ह की मांग करते हुए तर्क दिया था कि, चूंकि उन्होंने दिसंबर, 2018 में राधा कृष्ण नगर विधानसभा सीट से उपचुनाव इसी चिन्ह पर जीत हासिल की है, तो यह चिन्ह उन्हें ही मिलना चाहिए.
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