नईदिल्ली। देशभर में पुलिस विभाग में रिक्त पदों को लेकर जानकारी देने के निर्देश राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। हालांकि इसके लिए सरकारों को समय दिया गया है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न राज्यों को निर्देश दिए और कहा कि 4 सप्ताह में विभिन्न राज्यों द्वारा पुलिस विभागों में विभिन्न स्तर पर खाली पदों को लेकर जानकारी प्रदान की जाए।
न्यायालय की ओर से एक पीठ ने इस तरह का आदेश दिया है। इस पीठ में एनवी रमन्ना डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार इसे लेकर किसी तरह का एफिडेविट जारी नहीं करती है तो फिर विभिन्न राज्यों को यह तय करना होगा कि वे इस तरह के रिकाॅर्ड उपलब्ध करवा सकें जिससे न्यायालय इस तरह के मामले को हल कर पाए।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका दायर की और कहा कि बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तादाद कम हो रही है और कई राज्यों में पुलिस बल की कमी के कारण मुश्किलें होती हैं। गौरतलब है कि देश में 5.42 लाख पुलिसकर्मियों के पद खाली हैं। माना जा रहा है कि न्यायालय द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद ये पद भरे जा सकते हैं।
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