नई दिल्ली: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक बड़ी चिंता से मुक्त किया है. सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें वह एक पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दिखाए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की कोर्ट में चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के इस मामले को ख़ारिज कर दिया है.
बताते चले धोनी के खिलाफ कुछ लोगो ने धार्मिक भावना आहत करने की शिकायत दर्ज कार्रवाई थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. इससे पहले भी बेंगलुरु की निचली अदालत में उनके खिलाफ इस मामले में दायर आपराधिक कार्रवाई करने वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया था.
बता दे आपको अप्रेल 2013 में एक बिजनेस टूडे मैगज़ीन ने अपने कवर पेज पर धोनी का फोटो भगवान विष्णु के रूप में छापा था. जिसके बाद लोगो ने धोनी के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप लगाया था, वही अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट भी जारी कर दिया था.
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