सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या रेप और मर्डर केस की अर्जी की ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या रेप और मर्डर केस की अर्जी की ख़ारिज
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नई दिल्ली: 1 फरवरी 2011 का केस सौम्या रेप और मर्डर केस को सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की क्यूरेटिव पिटिशन को खारिज कर दी है. बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने रेप और हत्या के आरोपी गोविंदाचामी को मर्डर केस में सुनाई गई फांसी की सजा साल 2015 में खत्म कर दी थी. वही सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदाचामी को रेप केस में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

बता दे आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय बेंच ने यह पिटिशन खारिज की है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केस से जुड़े तमाम दस्तावेजों और पूर्व में सुनाए गए फैसले को देखते हुए क्यूरेटिव पिटिशन का कोई मामला नहीं बनता, लिहाजा ऐसे में क्यूरेटिव पिटिशन खारिज की जाती है. वही पिछले साल 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केरल सरकार की रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी थी.

जिसके बाद केरल सरकार ने क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की थी. यह मामला 1 फरवरी, 2011 को सौम्या कोच्चि ट्रेन से अपने घर जा रही थी. तभी गोविंदाचामी ने ट्रेन के कोच में सौम्या को अकेला देख उसके साथ रेप की कोशिश की थी. वही खुद को बचाने के चक्कर में सौम्या चलती ट्रेन से नीचे गिर गई थी. सौम्या के कूदते ही गोविंदाचामी भी ट्रेन से नीचे उतर गया और उसने सौम्या के साथ घायल हालत में ही रेप किया. उस हादसे में सौम्या की मौत हो गई.

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