नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आज यानी सोमवार (22 अगस्त) को निर्देश दिया है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के कामकाज के संचालन के लिए नियुक्त तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति को बर्खास्त माना जाए। बता दें कि शीर्ष अदालत के पूर्व जस्टिस ए आर दवे समिति के प्रमुख थे। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद FIFA अब AIFF से प्रतिबंध वापस ले सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप के आयोजन और इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन (FIFA) द्वारा AIFF पर लगाया निलंबन निरस्त कराने के लिए इसने अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है। जस्टिस डी वाय चंद्रचूड और जस्टिस ए एस बोपन्ना ने 28 अगस्त को होने वाले चुनाव एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिए हैं, ताकि वोटर लिस्ट में संशोधन और नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत हो सके। अदालत ने कहा कि AIFF चुनाव के लिए वोट लिस्ट में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश संघों के 36 प्रतिनिधि होने चाहिए जैसा कि FIFA ने मांग की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने FIFA से बात करने के बाद पूर्व आदेश में बदलाव की खेल मंत्रालय की अपील पर यह आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि AIFF के चुनाव के लिए COA के द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा और तपस भट्टाचार्य को कोर्ट द्वारा नियुक्त माना जाएगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि AIFF के रोजमर्रा कामकाज को निकाय के कार्यवाहक महासचिव संभालेंगे। इसने कहा कि AIFF की कार्यकारी समिति में 23 मेंबर होंगे, जिनमें छह नामचीन खिलाड़ी (दो महिला खिलाड़ी) होंगे।
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