नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य एवं जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के मामले में लगभग एक साल तिहाड़ जेल में बिताना पड़ा था। हालांकि, बाद में स्वास्थ्य कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। अब शीर्ष अदालत ने जैन को फिर से बड़ी राहत दी है। दरअसल, स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर तिहाड़ से बाहर निकले सत्येंद्र जैन को फिलहाल जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा।
शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक सत्येंद्र जैन की जमानत अवधि बढ़ा दी है। बता दें कि, AAP नेता की जमानत अवधि 11 जुलाई को खत्म हो रही थी। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शीर्ष अदालत में अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराते हुए कहा था कि उन्हें कई सर्जरी करानी है। उन्होंने अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत अवधि बढ़ाने की अपील की थी। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें फौरी राहत देते हुए सुनवाई को 24 जुलाई तक स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ED को रिपोर्ट देखने की अनुमति देते हुए प्रतिक्रिया मांगी है।
बता दें कि, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्डरिंग के मामले में लगभग एक साल तक जेल में रहने के बाद सत्येंद्र जैन को मई 2023 के आखिर में स्वास्थ्य कारणों से छह हफ्ते की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में अरेस्ट किया गया था। उन्हें गत वर्ष 31 मई को ED ने गिरफ्तार किया था।
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