नई दिल्ली : बहुचर्चित चारा घोटाले केस में आरोपों का सामना कर रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने CBI की दलील मानी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए लालू यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट के फैसले के बाद अब हर केस में अलग-अलग ट्रायल होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट का फैसला बदल दिया है.
दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने और IPC 420ठगी, 409 क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट और प्रिवेंशन आफ करप्शन के आरोप हटा दिए थे. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और एक हफ्ते के भीतर संबंधित सभी पक्षों से सुझाव देने को कहा था.
यह मामला 1990 के दशक का है, उस समय चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए लालू प्रसाद सहित अनेक अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले के कारण लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने जेल की सजा को चुनौती दी थी.
उन्हें अक्टूबर 2013 में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी. वह फिलहाल, जमानत पर बाहर हैं. बता दे कि झारखण्ड हाई कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव को राहत देते हुए उनके खिलाफ चलाए जा रहे केस को खत्म कर दिया था, जिसके बाद CBI ने झारखण्ड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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