नई दिल्ली: पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी एजी पेरारीवलन (AG Perarivalan) को सोमवार को मेडिकल जांच के लिए शीर्ष अदालत ने एक सपताह की पैरोल और दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पैरौल को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. पेरारिवलन 12 नवंबर को अपने बीमार पिता से मिलने और अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए एक महीने की पैरोल पर तमिलनाडु की जेल से बाहर है.
बता दें कि पेरारीवलन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास पुझल केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और उसने अपने 76 साल के पिता ज्ञानसेकरन के इलाज के लिए पैरोल मांगी थी. उसे 11 दिसंबर तक घर में रहने और अपनी भतीजी की शादी व रिसेप्शन समारोह में शामिल होने की इजाजत है, किन्तु उसकी मीडिया से बातचीत और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि पर रोक है.
इससे पहले पेरारीवलन को अपने बीमार पिता से मिलने लिए अगस्त 2017 में पैरोल दी थी. पूर्व पीएम राजीव गांधी की 21 मई, 1991 की रात में तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान एक महिला फिदायीन हमलावर ने हत्या कर दी थी. इस घटना में आत्मघाती महिला धनु समेत 14 अन्य लोग मारे गये थे और यह संभवत: पहला आत्मघाती विस्फोट था जिसमें किसी बड़े नेता की जान गई थी.
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