नई दिल्ली: INX मीडिया मामले में आरोपी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए दो करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त रख दी है। साथ ही उन्हें अपनी प्रत्येक यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी। बता दें कि गत वर्ष जून में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने INX मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और अन्य के खिलाफ पासवर्ड से संरक्षित ई-चार्जशीट दाखिल किया गया था। चार्जशीट में चिदंबरम पिता-पुत्र के अलावा कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. एस. भास्कररमन और अन्य के नाम भी शामिल हैं। चिदंबरम को इससे पहले 21 अगस्त 2019 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था। ED ने उसी साल 16 अक्टूबर को उन्हें मनी लॉन्डरिंग से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने छह दिन बाद 22 अक्टूबर को कांग्रेस के दिग्गज नेता को CBI द्वारा दर्ज किए गए मामले में जमानत दे दी थी।
बता दें कि CBI ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2007 में INX मीडिया समूह को विदेशों से 305 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIBP) की मंजूरी में कथित तौर पर अनियमितताएं बरती गई थीं। उस वक़्त चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज किया था।
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