जानिए SC के आदेश के बाद क्या मिली सुविधाएं

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नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत ने आधार को अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं से लिंक करने के खिलाफ दर्ज याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई कर जो अंतरिम आदेश दिया उसने आम आदमी को राहत ही पहुंचाई है. सबसे बड़ी राहत तो यह मिली है कि आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है. इसके अलावा बिना आधार के भी नया बैंक खाता खोला जा सकता है, बशर्ते आधार का आवेदन दे दिया हो.

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ने के साथ ही यह भी कहा है कि बिना आधार के वही लोग खाता खोल सकेंगे, जिन्होंने आधार नहीं बनाया है और जो ये बता पाएंगे कि उन्होंने आधार बनाने के लिए आवेदन किया हुआ है. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए तय 6 फरवरी की अंतिम तिथि को भी खत्म कर अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया है.

बता दें कि दी मोदी सरकार ने 139 कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने के निर्देश दिए है. फिलहाल इन सभी योजनाओं को आधार से लिंक करने के लिए 31 मार्च तक का समय है .सुप्रीम कोर्ट ने आधार को विभ‍िन्न योजनाओं से लिंक करने को लेकर आपको अंतरिम राहत दी है. इसलिए समय रहते इसे जरूर कर लें या अपना आधार बनवा लें. स्मरण रहे कि सुप्रीम कोर्ट आधार को अलग-अलग योजनाओं से लिंक करने की अनिवार्यता को लेकर अंतिम फैसला जनवरी में देगा.

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