नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी द्वारा दाखिल याचिका पर फैसला देते हुए उन्हें 3 हफ्ते के लिए उन्हें संरक्षण दिया। साथ ही कहा गया कि अगले 3 हफ्ते तक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बेंच ने कहा कि इन तीन सप्ताह में अर्नब गोस्वामी अग्रीम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनिक टिप्पणी करने और साम्प्रदायिकता फैलाने के इल्जाम को लेकर देश भर के कॉन्ग्रेस शासित राज्यों में अपने खिलाफ सौ से ज्यादा FIR दर्ज होने के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत में अर्नब गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और वकील सिद्धार्थ भटनागर ने पक्ष रखा तो वहीं महाराष्ट्र राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा था। इसके साथ ही राजस्थान राज्य के लिए मनीष सिंघवी और छत्तीसगढ़ के लिए विवेक तन्खा ने पक्ष रखा। अर्नब गोस्वामी ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उनके विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भाषण की अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है।
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