SC का निर्णय : आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट नहीं पा सकता सामान्य वर्ग में नौकरी

SC का निर्णय : आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट नहीं पा सकता सामान्य वर्ग में नौकरी
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नई दिल्ली : अब आरक्षित वर्ग में शामिल कैंडिडेट को उसी वर्ग में सरकारी नौकरी मिलेगी। वह सामान्य वर्ग में नौकरी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जी हां, भले ही उस कैंडिडेट ने जनरल कैटेगरी के प्रत्याशी से अधिक अंक भी अर्जित क्यों न किए हों उसे आरक्षित वर्ग में ही नौकरी दी जाएगी। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। दरअसल इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने पिटिशन को लेकर सुनवाई की और अपना निर्णय दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षित वर्ग के लोग सरकारी नौकरी हेतु आरक्षित वर्ग में आवेदन करते हैं वहां पर सीट न बचने के चलते जनरल कोटे के प्रत्याशी के कोटे की सीट की मांग की जाती है। न्यायालय द्वारा एक महिला दीपा पीवी द्वारा याचिका दायर करने पर यह निर्णय दिया। दरअसल एक महिला आरक्षित कोटे में नौकरी प्राप्त नहीं कर पाई ऐसे में उसने न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के प्रत्याशी से अधिक मार्क्स प्राप्त करने के आधार पर नौकरी दिए जाने की मांग भी की थी।

न्यायालय द्वारा कहा गया कि पिटीशनर ने आयु सीमा में छूट लेकर ओबीसी के आरक्षित वर्ग में आवेदन दिया था। इंटरव्यू भी ओबीसी वर्ग में ही दिया था ऐसे में वह दावा नहीं कर सकती है कि उसे सामान्य श्रेणी में भर्ती कर लिया जाए। दीपा पीवी ने सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की। उसके द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन एक्सपोर्ट सुपरविजन काउंसिल में लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 हेतु ओबीसी श्रेणी में आवेदन दिया था। इस महिला ने करीब 82 अंक अर्जित किए।

ओबीसी वर्ग में 11 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया मगर 93 अंक अर्जित करने वाली सेरेना जोसेफ को नौकरी मिल गई। सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के कटआॅफ की तुलना में कम ही अंक थे। सामान्य वर्ग का कटआॅफ 70 अंक था। ऐसे में जब दीपा ने नौकरी सामान्य वर्ग में देने की मांग की तो इस तरह की मांग निरस्त कर दी गई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली।

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