माफिया मुख़्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, जेलर पर पिस्तौल तानने के मामले में HC ने सुनाई थी सजा

माफिया मुख़्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, जेलर पर पिस्तौल तानने के मामले में HC ने सुनाई थी सजा
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व बाहुबली MLA  मुख्तार अंसारी को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दे दी है. दरअसल, शीर्ष अदालत ने मुख्तार अंसारी की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 वर्ष पुराने केस में सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है.

सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने मुख्तार अंसारी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने माफिया मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार को नोटिस भेजा है. बता दें कि मुख्तार अंसारी को वर्ष 2003 में जेलर को धमकाने और उनके ऊपर रिवॉल्वर तानने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सजा सुनाई दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी. 

जिसके बाद मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया. मुख्तार अंसारी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद HC की तरफ से सुनाई गई सात साल की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

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