नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्यायालय द्वारा उन्हें काफी समय दिया गया है। अब उन्हें भुगतान करना ही होगा। मिली जानकारी के अनुसार सुब्रत राॅय सहारा को 600 करोड़ रूपए जमा करवाने हेतु 6 फरवरी का समय दिया गया है। यदि तय तिथि तक रूपए जमा नहीं हुए तो फिर सहारा श्री सुब्रत राॅय सहारा को जेल जाना होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा को कहा है कि उन्हें हर हालत में भुगतान करना होगा। पिछले सप्ताह सहारा समूह की तरफ से नई अर्जी दाखिल कर जल्द सुनवाई की दरख्वास्त की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए आज की तारीख दी थी।
सहारा ने अपनी ओर से याचिका दायर की थी और कहा था कि उन्हें धन अदायगी के लिए कुछ समय की मोहलत चाहिए, क्योंकि नोटबंदी की वजह से पैसा जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की इस तरह की कोई दलील मानने से इंकार कर दिया है।
सहारा को राहत, डायरी को सबूत मानने से इनकार