सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, राउज एवेन्यू ने बढ़ाई हिरासत..! केजरीवाल मामले में ये क्या हुआ ?

सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, राउज एवेन्यू ने बढ़ाई हिरासत..! केजरीवाल मामले में ये क्या हुआ ?
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नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को केजरीवाल और अन्य आरोपियों के वकील को पूरक आरोपपत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

आम आदमी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता और पार्टी के एक आधिकारिक प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए। आरोपी विनोद चौहान को भी अदालत में पेश किया गया। एक अन्य आरोपी आशीष माथुर को एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी गई। ईडी ने बिना गिरफ्तारी के ही उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया। 9 जुलाई को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया था।

अदालत ने आरोपपत्रों का संज्ञान लिया था और अरविंद केजरीवाल, विनोद चौहान और आप के लिए पेशी वारंट जारी किए थे। जांच अधिकारी (आईओ) के माध्यम से आशीष माथुर को समन जारी किया गया। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सातवीं और आठवीं पूरक चार्जशीट हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 17 मई को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दायर की थी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 1 जुलाई को विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ एक और पूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी।

इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और कारोबारियों समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि इस बात के सबूत हैं कि केजरीवाल ने 100  करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, जो गोवा चुनाव अभियान के लिए आप को दी गई। यह भी तर्क दिया गया कि विनोद चौहान ने हवाला डीलरों के माध्यम से चनप्रीत सिंह को 45 करोड़ रुपये भेजे थे। चनप्रीत सिंह आप के गोवा चुनाव अभियान की देखरेख कर रहे थे।

ईडी ने रिमांड मांगते हुए कहा था कि गिरफ्तार व्यक्ति (केजरीवाल) को लगभग 45 करोड़ रुपये के हवाला हस्तांतरण के सबूत दिखाए गए, जिसकी पुष्टि सीडीआर लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, गोवा में हवाला फर्म के आईटी जब्त डेटा, आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से बिल के रूप में भुगतान के सबूत और इस व्यवस्था को दर्शाने वाले व्हाट्सएप से होती है। उन्हें गोवा में AAP अभियान में काम करने वाले गवाहों के कई बयान भी दिखाए गए, जिन्होंने गोवा में AAP अभियान के लिए काम करने वाले चनप्रीत सिंह से नकद प्राप्त किया था।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील दी कि हवाला लेनदेन के जरिए गोवा चुनाव के लिए "रिश्वत का पैसा" भेजा गया था और अरविंद केजरीवाल अंगड़िया (हवाला डीलर) के संपर्क में थे। रिश्वत का पैसा विनोद चौहान ने भेजा था और इसे गोवा में आप के चुनाव को संभाल रहे चनप्रीत सिंह रायत ने प्राप्त किया था।

ASG ने सागर पटेल के बयान का भी हवाला दिया था। बयान के अनुसार, तीन लोगों को नकद राशि मिली, जिसमें चनप्रीत सिंह भी शामिल है। एएसजी ने दलील दी कि विनोद चौहान ने गोवा में चनप्रीत और अन्य को भुगतान करने के निर्देश दिए थे। विनोद चौहान के फोन पर हवाला लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए गए नोट की तस्वीर मिली है। एएसजी एसवी राजू ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल चैट के ज़रिए विनोद चौहान के संपर्क में थे। अरविंद केजरीवाल द्वारा चैट की पुष्टि विनोद चौहान के साथ उनकी निकटता को दर्शाती है। यह भी कहा गया कि विनोद चौहान से एक करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। यह भी कहा गया कि पीएमएलए की धारा 70 सीधे केजरीवाल पर लागू होती है क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, जो पीएमएलए की धारा 70 के अनुसार एक कंपनी है, एएसजी ने तर्क दिया। एएसजी ने कहा था कि केजरीवाल आप के राष्ट्रीय संयोजक हैं और पार्टी के मामलों के प्रभारी हैं, इसलिए वे इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड होते हैं।

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