नई दिल्ली: 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) नेता अब्दुल रजाक पीडियाक्कल को जमानत दे दी है। अब्दुल रजाक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 मार्च 2022 से हिरासत में थे। आरोप है कि, अब्दुल ने प्रतिबंधित इस्लामी संगठन PFI के लिए 20 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। अब्दुल को जमानत देते समय न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुद्रेश की खंडपीठ ने इस तर्क पर विचार किया कि महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और मामले में अन्य सभी सह-आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
अदालत ने ट्रायल कोर्ट को कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का निर्देश दिया। अब्दुल को सप्ताह में एक बार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, 'लगाई जाने वाली शर्तों में, ट्रायल कोर्ट अपीलकर्ता को सप्ताह में एक बार लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का भी निर्देश देगा और यह भी कि अपीलकर्ता उत्तर राज्य नहीं छोड़ेगा, जब तक मुकदमा पूरा नहीं हो जाता या अगला आदेश नहीं हो जाता। अपीलकर्ता को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा, यदि उसने पहले से ही सरेंडर नहीं किया है।' ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अब्दुल आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है और उसने ऐसी गतिविधियों के लिए धन एकत्र किया है। उन्होंने कहा कि मामले में सह-आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन अब्दुल की भूमिका बहुत गंभीर थी। शीर्ष अदालत ने जवाब दिया कि यदि अब्दुल जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो ED जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है।
बता दें कि, दिसंबर 2021 में, ED ने अब्दुल के आवास और मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट (MVVP) साइट पर छापेमारी की। जांच एजेंसी को विदेशी धन की प्राप्ति और खातों की किताबों में दर्ज नकद खर्चों में कई विसंगतियां मिलीं। बाद में, ईडी ने अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ लखनऊ में एक विशेष PMLA अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया। ED ने चार्जशीट में कहा कि अब्दुल और सह-अभियुक्तों ने PFI की गैरकानूनी गतिविधियों के लिए भारत और विदेशों से धन इकट्ठा करने की साजिश रची। बता दें कि अब्दुल MVVP में सबसे बड़े शेयरधारक हैं। ED ने कहा कि कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विदेश और भारत में एकत्र किए गए धन को वैध बनाना था। ED ने अब्दुल पर इसी उद्देश्य के लिए कुछ अन्य कंपनियों में अपने पद का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह सह-अभियुक्त सिद्दीक कप्पन के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कप्पन पर सह-अभियुक्त अतीकुर रहमान के बैंक खाते में 5,000 रुपये स्थानांतरित करने का आरोप था। कोर्ट ने बताया कि अब्दुल के मामले में, अपराध की आय करोड़ों में थी।
इस साल जुलाई में ASG राजू ने अब्दुल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने ASG से असहमति जताई और कहा कि देश इतना कमजोर नहीं है। इसके अलावा, पीठ ने कहा कि ASG से जमानत की शर्तों के बारे में पूछताछ करते समय अब्दुल के भागने का खतरा नहीं था, जो उसे देश छोड़ने की अनुमति नहीं देगा। यह पूछे जाने पर कि अब्दुल को जेल में एक साल बिताने के बाद भी सलाखों के पीछे क्यों रखा गया, ASG ने कहा कि संरक्षित गवाह थे, और अगर अब्दुल बाहर आया, तो वे गवाह मुकर सकते हैं। ASG ने कहा कि अब्दुल गवाहों को धमकाने में सक्षम था। इसके अलावा, एएसजी ने एक ऐसे मामले का उल्लेख किया, जहां लोग अपने पासपोर्ट जब्त होने के बाद भी नेपाल के रास्ते भारत से भाग गए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर निगरानी रखना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके पास कई गुप्त स्थान हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने अब्दुल को जमानत देते हुए, ASG को मामले में संरक्षित गवाहों के बारे में जानकारी देने और मुकदमे की प्रगति के बारे में शीर्ष अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है।
अब्दुल रजाक के खिलाफ मामला:-
बता दें कि, मई 2022 में, ED ने 22 करोड़ से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए दो PFI नेताओं, अब्दुल रजाक पेद्दियक्कल और अशरफ खादिर के खिलाफ अभियोजन मामला दर्ज किया था। चार्जशीट के अनुसार, PFI के नेताओं ने विदेशों में अर्जित धन को सफेद करने और संगठन की "कट्टरपंथी गतिविधियों" का समर्थन करने के लिए केरल के मुन्नार में एक व्यवसाय स्थापित किया। यह भी दावा किया गया है कि इन नेताओं ने पीएफआई द्वारा एक कथित "आतंकवादी समूह" बनाया था। मलप्पुरम में PFI की पेरुमपदप्पु इकाई के मंडल अध्यक्ष अब्दुल को देश छोड़ने की कोशिश करते समय कोझिकोड हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था। अशरफ एमके को पिछले महीने दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था।
ED का दावा है कि रजाक ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से PFI के लिए कवर संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF) को लगभग 34 लाख रुपये हस्तांतरित किए थे। उन्होंने कथित तौर पर PFI के राजनीतिक मोर्चे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के नेता एमके फैज़ी को 2 लाख रुपये भी हस्तांतरित किए थे। मनी-लॉन्ड्रिंग के तहत पिछले साल 8 दिसंबर को केरल में इसके सदस्यों पर छापे में कुछ कागजात मिलने के बाद, ईडी अबू धाबी में एक बार-सह-रेस्तरां सहित PFI नेताओं की विभिन्न विदेशी संपत्तियों की खरीद की जांच कर रही है। बता दें कि, पफी २०४७ तक भारत में शरिया कानून स्थापित कर इसे एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रहा है और इसके लिए उसने बेहद खतरनाक प्लान भी बनाया है।
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