लखीमपुर हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

लखीमपुर हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत दे दी, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई थी। आशीष मिश्रा ने कथित तौर पर 3 अक्टूबर, 2021 को केंद्र के निरस्त कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर अपनी एसयूवी चढ़ा दी, और स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन से चार किसानों को कुचल दिया। जिसके बाद किसान समर्थकों ने ड्राइवर सहित 4 लोगों को मार डाला था। 

घटना के छह दिन बाद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया कि हत्याएं “पूर्व नियोजित” थीं और मिश्रा तीन-चार कारों के काफिले के साथ विरोध स्थल पर पहुंचे थे। जब हिंसा भड़की, तब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दौरान उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ।इस घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ड्राइवर और दो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर किसानों द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इस आक्रोश में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।  

रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में किसानों को जमानत भी दे दी और निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। 25 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को इस "दुर्भाग्यपूर्ण भयावह घटना" में कई शर्तों के साथ अंतरिम ज़मानत दी थी, जिसमें ट्रायल में शामिल होने के अलावा दिल्ली एनसीआर या यूपी राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल था। उनकी अंतरिम ज़मानत बार-बार बढ़ाई जा रही थी।

पीठ ने कहा कि उसने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाने का निर्णय लिया है। पीठ ने यह भी कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है कि अब तक 117 गवाहों में से सात से पूछताछ की जा चुकी है। पीठ ने कहा, "हम ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हैं कि वह लंबित अन्य समयबद्ध या अत्यावश्यक मामलों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तय करे, लेकिन लंबित विषय को प्राथमिकता दे।"

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