नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही दो साल से सीतापुर जेल में कैद आजम के बाहर आने की उम्मीदें बढ़ गई है। आजम खां के खिलाफ दर्ज कुल 89 में से 88 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
बताया जा रहा है कि अगर आज़म खान के खिलाफ कोई नया केस दर्ज नहीं होता है, तो 89 वें मामले में आज शीर्ष अदालत से जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने में कोई बाधा नहीं होगी। अंतरिम जमानत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है कि आज़म खान संबंधित कोर्ट में दो सप्ताह में नियमित जमानत के लिए भी अर्जी दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्षम कोर्ट की ओर से नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
अंतरिम जमानत, कोर्ट से सामान्य जमानत पर निर्णय आने तक जारी रहेगी। अगर अदालत, आजम खान को सामान्य जमानत नहीं देती है तो अंतरिम जमानत अगले दो हफ्ते तक जारी रहेगी। अपना फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि आजम खां की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा। सामान्य जमानत के लिए आजम खां को 2 सप्ताह के भीतर अर्जी लगानी होगी।
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