लव जिहाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यूं कहा

लव जिहाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यूं कहा
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नई दिल्ली: लव जिहाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, लड़की 24 साल की है ऐसे में उसे पिता द्वारा नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता. उसके बाद चीफ जस्टिस ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सवालिया लहजे में कहा कि क्या कोर्ट हेबियस कारपस की याचिका पर शादी को रद्द कर सकता है. इस मामले में केरल सरकार से जवाब मांगा गया है. शीर्ष अदालत में अब मामले की 9 अक्‍टूबर को सुनवाई होगी.

आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट एक मुस्लिम युवक की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है. केरल हाईकोर्ट ने उस मुस्लिम युवक की शादी को रद्द करते हुए उसे 'लव जिहाद' की संज्ञा दी थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. ज्ञात हो केरल में एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह हुआ. हाई कोर्ट ने शादी को अवैध करार दिया और इसे लव जिहाद की संज्ञा देते हुए लड़की को उसके घरवालों के पास भेज दिया था. जिसके बाद लड़के ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से कराने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 16 अगस्त को इस मामले की जांच  NIA को सौंपी थी. याचिका में पति ने आरोप लगाया है कि लड़की के परिवार वाले उसकी पत्‍नी का उत्पीड़न कर रहे हैं.

लड़के ने अपनी याचिका में कहा है कि लड़की एक वीडियो में कह रही है कि वह मुस्लिम की तरह रहना चाहती है. इसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट लड़की के पिता को आदेश दे कि वो लड़की को कोर्ट में पेश करे. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कहा था कि वह केरल के लव जिहाद मामले की जांच करे. कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस आरवी रवींद्रन एनआईए जांच की निगरानी करेंगे, लेकिन अब रिटायर जस्टिस आरवी रवींद्रन ने इससे इनकार कर दिया है. ऐसे में NIA जांच के आदेश को वापस लेना चाहिए. इससे पहले, कोर्ट ने एनआईए से मामले में युवक के कथित लिंक के बारे में दस्तावेज मांगे थे. NIA की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि उसके पास मामले की छानबीन के संदर्भ में कोई दस्तावेज नहीं है. NIA ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो मामले की छानबीन के लिए वह तैयार है.
 

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