नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह को उत्तरप्रदेश का लोकायुक्त बनाए जाने पर रोक लगाई हुई है। न्यायमूर्ति वीरेंद्र 20 दिसंबर को उत्तरप्रदेश के लोकायुक्त बनने वाले थे मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियुक्ति पर रोक लगा दी। इस रोक को सर्वोच्च न्यायालय ने जारी रखा है। अब मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति सिंह की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए और इस मामले में याचिका दायर की गई।
जिस पर न्यायालय ने राज्य सरकार से सवाल किए और नियत समय में लोकायुक्त की नियुक्ति न करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस तरह के पद हेतु वीरेंद्र सिंह का नाम भी तय कर दिया गया था। बाद में इस पर रोक लगा दी गई थी। इस तरह के आदेश के बाद राजभवन में शपथग्रहण समारोह नहीं हुआ और इसकी तैयारियां भी रोक दी गईं।
लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सच्चिदानंद गुप्ता ने याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में विचार किया था। इस मामले में वीरेंद्र सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह में रोक लगा दी थी।