नई दिल्ली। 5 जजेस की संविधान पीठ द्वारा व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक पर शेयर करने को लेकर आज सुनवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी माह में व्हाट्सएप के डेटा को फेसबुक से जोड़ने को लेकर निजी डेटा और प्राइवेसी हेतु दायर की गई याचिका की सुनवाई करने के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, ट्राई, व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी करने के साथ 2 ही सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा था। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि वह इस बात पर काम कर रही है कि आखिर ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे सर्विस प्रोवाइडर या फिर किसी एप के डाटा को शेयर करने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
इस मामले में कहा गया कि यदि कोई भी इस मामले में ऐप का उपयोग करता है तो फिर उसका सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर प्रोफाईल तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इसे मार्केट में बेचा जाता है। सरकार की ओर से अटाॅर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि सरकार ऐसा कानून बनाने पर चर्चा कर रही है जिसके अंतर्गत सर्विस प्रदाता को इस तरह की डेटा शेयरिंग से रोका जा सके। जो याचिका दायर की गई थी उसमें प्रत्येक व्यक्ति की निजता का मामला सामने रखा गया था।
इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने याचिकाकर्ता से कहा कि उक्त सेवा फ्री थी और यदि डाटा शेयरिंग का आपको डर था तो फिर इसे उपयोग क्यों किया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 23 सितंबर को वॉट्सऐप को 25 सितम्बर तक का यूजर डेटा भी डिलीट करने को कहा था। हालांकि व्हाट्सएप द्वारा फेसबुक से डेटा शेयर करने के मामले में कंपनी ने कहा था कि इससे वह उपभोक्ता तक विज्ञापन आसानी से पहुंचा सकता है।
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