नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में विवादित मुद्दे अनुच्छेद 35ए के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है. इस मामले मे सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की कमेटी अनुच्छेद 35ए पर आज अपना फैसला सुनाएगी. इसके अलावा आज होने वाली इस सुनवाई को टालने के लिए एक अर्जी भी दाखिल की गई है.
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बता दें की इस सुनवाई को टालने के लिए यह याचिका जम्मू-कश्मीर की सरकार द्वारा लगाई गई है. राज्य सरकार ने सुनवाई टालने के पीछे यह तर्क दिया है कि प्रदेश में होने वाले पंचायत और स्थानीय चुनाव होने वाले है. इसलिए इन चुनावों पर इसका असर ना पड़े तब तक सुनवाई टाल दी जाए.
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गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि वो विचार करेगा कि क्या अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर में संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता है. पिछली सुनवाई के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार ने इस मुद्दे की सुनवाई दिसंबर तक टालने की मांग की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई. गौरतलब है कि अनुच्छेद 35ए जम्मू और कश्मीर के संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसके मुताबिक राज्य में रहने वाले नागरिकों को कई विशेषाधिकार दिए गए हैं. जो अन्य राज्यों के लोगों को नहीं दिए गए है.
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