नई दिल्ली: दिल्ली में सीलिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। जानकारी के अनुसार बता दें कि जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिहायशी इलाकों में चल रहीं अवैध औद्योगिक इकाइयों को सील करने की निगरानी समिति गठित होने के 14 साल बाद भी 5 हजार से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां रिहायशी इलाकों में चल रही हैं।
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वहीं बता दें कि इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कोर्ट को बताया था कि रिहायशी इलाकों में चल रही सभी अवैध औद्योगिक इकाइयों को 15 दिन में सीलकरदिया जाएगा। वहीं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीलिंग के पूर्व 48 घंटे का नोटिस दिए जाने की शर्त को खत्म करने पर जवाब मांगा था। साथ ही निगरानी समिति की ओर से कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया था कि इस वर्ष अगस्त तक 15,888 अवैध औद्योगिक इकाइयों को सील किया जा चुका है।
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बता दें कि बची अवैध इकाइयां 15 दिन में सील कर दी जाएंगी। कोर्ट ने कहा था कि दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, निगम आयुक्त और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वाली कमेटी 14 साल में भी अवैध इकाइयों को सील नहीं कर पाई है ऐसे में अब वे कह रहे हैं कि 15 दिन में सील कर दिया जाएगा।
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