नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है, दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है. अदालत ने मामले कि जल्द सुनवाई की दिल्ली सरकार की मांग को ठुकरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट अब 26 जुलाई को मामले की सुनवाई कर सकता है.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ के सामने मामले की जल्द सुनवाई करने की मांग राखी थी. दिल्ली सरकार का कहना है कि संविधान पीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, लेकिन उपराज्यपाल की शाह मिलने के कारण अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं और मन की चला रहे हैं.
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल के सहयोग न करने के कारण वे किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दो भागों में विभक्त हो गई है, एक चुनी हुई सरकार और दूसरी उपराज्यपाल की. इसी बात का हवाला देते हुए केजरीवाल ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया है. दरअसल इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच के एक सदस्य जज अशोक भूषण अभी छुट्टी पर हैं. जस्टिस अशोक भूषण के आने के बाद ही इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी.
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