''दल-बदलुओं को चुनाव लड़ने पर लगे रोक'', याचिका पर SC का केंद्र और EC को नोटिस

''दल-बदलुओं को चुनाव लड़ने पर लगे रोक'', याचिका पर SC का केंद्र और EC को नोटिस
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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुरुवार को दल-बदल कानून (Anti Defection Law) को लेकर दायर की गई याचिका पर कार्रवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल की गई याचिका में 10वीं सूची के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों को सदन के कार्यकाल के दौरान उपचुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी.

प्रधान न्यायाधीश एसएस बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है. अदालत ने दोनों से चार हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है. इस याचिका में कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने हाल ही में हुई सियासी घटनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें विधानसभा के सदस्य त्यागपत्र दे देते हैं और सरकार गिर जाती है. जिसके बाद वे दोबारा विरोधी पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार के साथ मंत्रियों के रूप में उभर कर आते हैं.

याचिका में कहा गया है कि, 'एक बार सदन का सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य हो जाता है, तो उसे चुने गए कार्यकाल के दौरान फिर से चुनाव लड़ने नहीं दिया जा सकता.' इस दौरान याचिकाकर्ता ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की राजनितिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि एक MLA भी जो स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, वो दल बदल कानून के दायरे में आता है और उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए. अनुसूची में स्पष्ट है कि सांसद या विधायक बनने की अयोग्यता निश्चित सदन के पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल तक जारी रहती है.

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