'मेरा केस भी सिसोदिया की तरह..', AAP नेता का हवाला देकर कविता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी जमानत

'मेरा केस भी सिसोदिया की तरह..', AAP नेता का हवाला देकर कविता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी जमानत
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद कविता दिल्ली शराब घोटाले में फंसी हुई हैं और दोनों एजेंसियां ​​उनकी जांच कर रही हैं।

कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि वह पिछले पांच महीनों से जेल में बंद हैं और जमानत की हकदार हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी स्थिति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया जैसी ही है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय एजेंसियों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की है। कविता की जमानत याचिका को पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को खारिज कर दिया था। उन्हें सबसे पहले 15 मार्च को ईडी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, उसके बाद 11 अप्रैल को सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया था। दोनों एजेंसियों ने उन पर दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया है।

ईडी का आरोप है कि कविता "साउथ ग्रुप" में एक केंद्रीय व्यक्ति थी, जिस पर दिल्ली में आबकारी लाइसेंस के बदले आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। कथित तौर पर रिश्वत विजय नायर ने सारथ रेड्डी, कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के नेतृत्व वाले समूह के आप नेताओं की ओर से प्राप्त की थी। इससे पहले, न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की अगुवाई वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं था। इसके अलावा, राउज एवेन्यू की एक विशेष अदालत ने 6 मई को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कविता ने तब से इन खारिजियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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