महबूबा मुफ्ती को मिल सकती है राहत, SC ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से मांगा जवाब

महबूबा मुफ्ती को मिल सकती है राहत, SC ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती पर लगाए गए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत नजरबंदी के खिलाफ याचिका पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दायर की है. जिसके बाद कोर्ट ने जवाब तलब किया है. 

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीडीपी प्रमुख की बेटी इल्तिजा मुफ्ती से एक हलफनामा देने को कहा. पीठ ने उनसे अपनी मां की नजरबंदी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट सहित अन्य न्यायिक मंच के समक्ष कोई अन्य याचिका दायर नहीं की है इसकी जानकारी देने को कहा है.

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अपनी याचिका में इल्तिजा ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ 5 फरवरी को सरकार द्वारा पीएसए के तहत केस दायर करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है. मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी. इससे पहले, इसी पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर पीएसए के तहत दर्ज केस के खिलाफ दायर एक ऐसी ही याचिका पर नोटिस जारी किया था. यह याचिका उनकी बहन सारा अब्‍दुल्‍ला पायलट ने दायर की है. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को 2 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया है. सारा ने 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने उमर पर पीएसए के तहत दर्ज केस को गैरकानूनी बताया था.

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