नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने क्रिप्टो करेंसी पर लगे बैन को हटा दिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का आदेश सुनाया गया है। रबी ने अप्रैल 2018 में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग से संबंधित वित्तीय सेवाओं पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की गई थी।
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने 2018 के RBI सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार ना करने के लिए निर्देश जारी किया था। IAMAI के सदस्य एक-दूसरे के मध्य क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज करते हैं। IAMAI ने अपने तर्क में दावा किया है कि RBI के कदम ने वर्चुअल करेंसी (VCs) के जरिए वैध व्यावसायिक गतिविधि पर प्रभावी रूप से बैन लगा दिया है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि RBI ने 6 अप्रैल, 2018 को एक सर्कुलर से निर्देश जारी किया था कि इसके द्वारा विनियमित तमाम इकाइयां वर्चुअल करेंसी में सौदा नहीं करेंगी या किसी शख्स या इकाई को इससे जुड़ी सेवाएं प्रदान नहीं करेंगी। दरअसल, क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लाउंड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के खतरे को देखते हुए RBI ने यह फैसला किया था।
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