क्लास के अंदर 'हिजाब' पहनने की मांग, 16 सितम्बर तक पूरी हो सकती है 'सुप्रीम' सुनवाई

क्लास के अंदर 'हिजाब' पहनने की मांग, 16 सितम्बर तक पूरी हो सकती है 'सुप्रीम' सुनवाई
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नई दिल्ली: कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब मामला लगातार सुर्ख़ियों में बना हुआ है। इससे संबंधित याचिकाओं पर शीर्ष अदालत में सुनवाई की जा रही है। आज सोमवार (12 सितम्बर) को भी इस मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने 16 सितंबर तक इसकी सुनवाई पूरी करने के संकेत दिए हैं। कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में हिजाब की इजाजत मांगने वाली याचिकाओं पर 14 सितंबर तक दलील पूरी करने के लिए कहा गया है।

कर्नाटक के हिजाब मामले से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करने के दौरान सोमवार को शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार से भी इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए भी दो दिन का वक़्त दिया है। इससे पहले कर्नाटक हिजाब केस की सुनवाई 8 सितंबर को की गई थी।

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में याचिकाकर्ताओं से मुस्लिमों और सिखों की प्रथाओं की तुलना न करने की सलाह देते हुए कहा था कि सिख धर्म की प्रथाओं की तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि सिख देश की संस्कृति में अच्छी तरह से समाहित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई करते हुए कहा था कि सिख धर्म में पांच क- केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण- पूरी तरह से स्थापित हैं।

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