कुरियन जोसफ के दावे की त्वरित सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का साफ़ इंकार

कुरियन जोसफ के दावे की त्वरित सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का साफ़ इंकार
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नई दिल्ली: देश की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसफ के दावे की जांच करने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से साफ़ इन्कार कर दिया है. शीर्ष कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्र ने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान कोर्ट के कामकाज पर बाहरी दबाव बहुत था.

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वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील द्वारा अपनी याचिका पर दिए गए तर्कों और दलीलों को स्वीकार नहीं किया. उल्लेखनीय है कि वकील ने त्वरित सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि खबरें संस्थान की विश्वसनीयता से जुड़ी हैं, इसलिए इस मामले पर त्वरित सुनवाई कि जाए, लेकिन अदालत ने इसके लिए साफ इंकार कर दिया है. सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसफ भी शामिल थे.

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पीठ ने दलील सुनने के बाद कहा कि संस्थान की विश्वसनीयता अखबार की खबरों से निर्धारित नहीं होती हैं, कोर्ट ने वकील से अपनी पवित्रता बरक़रार रखने और शीर्ष अदालत को खुद अपना ध्यान रखने के लिए छोड़ देने की बात कही. कोर्ट ने कहा कि याचिका पर नियमित आधार पर ही सुनवाई होगी, आप अपनी पवित्रता बरक़रार रखें, अदालत अपना ध्यान खुद रखने में सक्षम हैं.

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