सुप्रीम कोर्ट से स्मृति ईरानी को नोटिस, ये है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट से स्मृति ईरानी को नोटिस, ये है पूरा मामला
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता संजय निरुपम की याचिका पर मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी को नोटिस भेजा है। निरुपम ने उनके खिलाफ दायर की गई मानहानि की शिकायत को समाप्त करने की मांग की है। एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निरुपम की तरफ से स्मृति के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर भाजपा नेता के खिलाफ जारी किए गए समनों को ख़ारिज कर दिया था।

हालांकि अदालत ने इसी से मिलती जुलती निरुपम की याचिका को रद्द कर दिया था जिसमें उन्होंने स्मृति की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज की गई मानहानि की शिकायत पर जारी किए गए समन को ख़ारिज करने की मांग की थी। अदालत ने गत वर्ष 19 दिसंबर को अपने फैसले में कहा था कि निरुपम के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कांग्रेस नेता की दो याचिकाओं पर ईरानी को सोमवार को समन भेजा है।

संजय निरुपम पर आरोप है कि उन्होंने 2012 में एक टीवी डिबेट शो में भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर व्यक्तिगत बयानबाजी करते हुए उनके खिलाफ विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद शो के दौरान ही दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई थी। इसके बाद स्मृति ईरानी और संजय निरुपम ने एक-दूसरे के विरुद्ध मानहानि का केस दर्ज कराया था। वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना था कि टीवी शो के दौरान स्मृति ईरानी के विरुद्ध संजय निरुपम का बयान बेहद आपत्तिजनक और निजी था। इसलिए उन पर मानहानि का मामला बनता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद स्मृति ईरानी ने कहा था कि 'लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।'

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