भूमि अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोली ये बात

भूमि अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोली ये बात
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शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भूमालिकों को सरकार के मुआवजा ऑफर करते ही मुआवजे की प्रक्रिया पूरी हो जाती है. मुआवजे की रकम भूस्वामियों के खाते में या कोर्ट में जमा कराना जरूरी नहीं. अधिग्रहण तभी निरस्त होगा जब अथॉरिटी द्वारा अमल करने में सही तरीका ना अपनाया जा रहा हो.

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सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण फैसला सुनाते हुए कहा, 'जो भूस्वामी मुआवजा लेने से इनकार कर देते हैं वे मुआवजा न मिलने के आधार पर जमीन का अधिग्रहण निरस्त करने की मांग नहीं कर सकते.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मुआवजे की रकम कोर्ट में जमा न करने से भूमि अधिग्रहण समाप्त नहीं माना जा सकता.' बता दें कि यह मामला अधिग्रहण कानून की धारा 24A की व्याख्या का था, जिस पर पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है.

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