नई दिल्ली: इटली के दो नौसैनिकों द्वारा केरल के दो मछुआरों का क़त्ल किए जाने के मामले में शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने अहम निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो मछुआरों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजे के दस करोड़ की राशि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र राशि रजिस्ट्री में दे, उसके बाद खुद न्यायालय पीड़ितों को ये राशि दे देगा. इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई में स्पष्ट किया है कि जब तक मुआवजे की राशि नहीं मिल जाती है, तब तक इटली के नौसैनिकों के विरुद्ध ट्रायल रद्द नहीं किया जाएगा.
दरअसल, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और केरल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि इटली सरकार द्वारा जो मुआवजा राशि प्राप्त हुई है, उसे मृतकों के परिवार, बोट के मालिक को दिया जाएगा. हालांकि, क्रू मेंबर को मुआवजा राशि मिलेगी या नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है. शीर्ष अदालत ने बाद में कोर्ट की रजिस्ट्री को पैसा देने को कहा, जिसपर सरकार ने तीन दिन के अंदर ही पैसा जमा कराने की बात कही है. अब सुप्रीम कोर्ट में 19 अप्रैल को इस केस की सुनवाई होगी.
बता दें कि साल 2012 में इटली के दो नौसैनिकों ने भारत की समुद्री सीमा में केरल के दो मछुआरों पर गोलीबारी की थी. इस गोलीबारी में दोनों ही मुछआरों की मौत हो गई थी. तब से अबतक इटली नौसैनिकों के विरुद्ध ट्रायल और मुआवजे का मसला चल रहा था.
सीमेंस ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया ये काम
लगातार तीसरे दिन जारी रही कर्नाटक बस हड़ताल, जानिए क्या है वजह?