मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पक्षकारों को दिया ये आदेश

मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पक्षकारों को दिया ये आदेश
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नई दिल्ली: मराठा आरक्षण मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वो इस मामले में रोजाना सुनवाई करेगी. कोर्ट ने कहा कि इस बारे में वो अगले महीने सुनवाई की तारीख मुक़र्रर करेगी. अदालत ने पक्षकारों को कहा कि वो इस बारे में अपनी लिखित दलीलें व बहस की समय सीमा दायर करें. कोर्ट ने कहा कि सभी लोग कांफ्रेस कर यह तय करें. कोर्ट किसी सोमवार से सुनवाई शुरू करके पूरे सप्ताह सुनवाई कर सकते हैं.

पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार को शीर्ष अदालत से बड़ी राहत मिली थी. मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से शीर्ष अदालत ने इंकार कर दिया था. शीर्ष अदालत ने दो टूक कहा कि रोक का अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे. दरअसल महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत प्रदान किए गए आरक्षण को कायम रखने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है. याचिका में कहा गया है कि इंदिरा साहनी में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50 फीसद कैप का उल्लंघन हुआ है.

मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में कहा है कि, ''इस मामले को वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से सुना नहीं किया जा सकता है. इसके लिए ओपन कोर्ट में शारीरिक रूप से सुनवाई की जाए.'' सर्वोच्च न्यायालय अगले बुधवार को इस पहलू को सुनने के साथ ही इस वर्ष मराठा कोटा लागू करने पर अंतरिम राहत के लिए याचिका पर सुनवाई कर आदेश जारी करेगा. शीर्ष अदालत 15 जुलाई को तय करेगा कि इस वर्ष के लिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण प्रदान किया जाए या नहीं.

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