नई दिल्ली: यूनिटेक बायर्स केस में शीर्ष अदालत का फैसला सामने आया है. आदेश के अनुसार केंद्र सरकार यूनिटेक को टेक ओवर करेगी. हरियाणा के पूर्व IAS YS मालिक यूनिटेक के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं. शीर्ष अदालत ने यूनिटेक का 7 सदस्यों का नया बोर्ड बनाया है. शीर्ष अदालत यूनिटेक बायर्स मामले में 2 महीने तक सुनवाई नहीं करेगा और यूनिटेक के मालिकों के विरुद्ध चल रही जांच बंद नहीं होगी.
उल्लेखनीय है कि दिसंबर अंत में खबर सामने आई थी कि रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को शीर्ष अदालत ने बड़ा झटका दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 30 हजार घर खरीददारों के हितों को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार को कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए कहा था. कोर्ट ने इसके साथ ही फोरेंसिक रिपोर्ट में यूनिटेक और उसके निदेशकों द्वारा फ्लैट खरीददारों के हजारों करोड़ रुपए स्थानांतरित करने की बात सामने आने के बाद सरकार को प्रवर्तन निदेशालय सहित सभी एजेंसियों से इस मामले की जांच कराने का निर्देश दिया था.
पीठ ने यूनिटेक के निदेशकों चंद्रा बंधुओं को जमानत देने से भी मना कर दिया था, शीर्ष अदालत ने सरकार से यूनिटेक के मौजूदा निदेशकों को निलंबित करने का निर्देश देते हुए स्वतंत्र निदेशक बनाने के लिए कहा था. शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को केंद्र सरकार की संबंधित अथॉरिटी को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा था.
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