नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन की भारी किल्लत की बात सामने आ रही है, इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय एक्शन में आ गया है. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के लिए हो रही ऑक्सीजन की कमी को दो दिन के भीतर पूरा करे.
अदालत ने कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति में जो कमी पड़ रही है उसे 3 मई की रात या उससे पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए. अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी कहा कि चार दिन के भीतर इमरजेंसी स्टॉक्स तैयार कर लिए जाने चाहिए. रोज़ की जो चीजें हैं या राज्यों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की जो नीति है उसे दोबारा से तैयार किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बना लेती, तब तक किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती होने से और जरुरी दवाइयां लेने से किसी भी राज्य में इनकार नहीं किया जा सकता है. भले ही उसके पास निवास प्रमाण पत्र न हो, यदि उसके पास पहचान पत्र भी न हो तब भी कोविड संबंधित जरुरी चीजों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है.
अदालत ने केंद्र को आदेश दिया है कि राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन के बफर स्टॉक्स तैयार होने चाहिए और इमरजेंसी स्टॉक की लोकेशन का विकेंद्रीकरण करना चाहिए.
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