नई दिल्ली: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की एंट्रेंस एग्जाम में महिलाओं के शामिल होने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने पहली परीक्षा स्थगित करने की केंद्र की मांग को नामंजूर कर दिया. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि महिलाओं को 14 नवंबर को आगामी परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाएगी.
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि, आपात स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बगैर किसी देरी के NDA में महिलाओं को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जरुरी व्यवस्था की जाएगी. महिलाओं को NDA में प्रवेश देने के मामले में बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने महिला उम्मीदवारों के लिए पहली परीक्षा स्थगित करने की केंद्र की मांग को नामंजूर कर दिया और केंद्र सरकार को 14 नवंबर को आगामी परीक्षा में बैठने की इजाजत देने का निर्देश दिया. NDA 2020 की एंट्रेंस एग्जाम 14 नवंबर को होनी है.
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र के हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक साल के लिए प्रवेश को स्थगित करना चाहते हैं. इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है. हमें व्यवस्थाएं करने में कुछ वक़्त लगेगा. इसके लिए हमें समय चाहिए. जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम आपको छह माह व्यवस्था करने के लिए दे सकते हैं. शीर्ष अदालत के इस निर्देश से यह स्पष्ट हो गया है कि इसी वर्ष से महिलाओं को NDA की परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा.
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