धारा 370: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, कहा- 4 हफ़्तों में दाखिल करें जवाब

धारा 370: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, कहा-  4 हफ़्तों में दाखिल करें जवाब
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नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को सभी याचिकाओं का उत्तर देने के लिए 28 दिन की मोहलत दी हो. अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी. 

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में अब इस मसले से सम्बंधित कोई नई याचिका दाखिल नहीं की जाएगी. उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा और लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हो जाएगा. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने न्यायमूर्ति रमन्ना के नेतृत्व वाली पीठ को यह मामला भेज दिया था. न्यायाधीश रमन्ना की अध्यक्षता वाली इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं.

इससे पहले सुनवाई के दौरान एमएल शर्मा ने अपनी बात कहनी चाही तो न्यायमूर्ति एसके कौल ने कहा कि आपका इससे कोई वास्ता नहीं है, सबसे जल्दी याचिका डालने का अर्थ ये नहीं कि आपको सुना जाएगा. न्यायमूर्ति रमन्ना ने इस दौरान कहा कि केंद्र-राज्य को अभी कुछ समय दिया जाना चाहिए.

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