गाड़ी में केरोसिन के इस्तेमाल पर लगेगा बैन, SC ने केंद्र को दिए निर्देश

गाड़ी में केरोसिन के इस्तेमाल पर लगेगा बैन, SC ने केंद्र को दिए निर्देश
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नई दिल्ली: प्रदूषण नियंत्रण मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि मिट्टी के तेल यानि केरोसिन से कोई वाहन नहीं चलना चाहिए. अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द मिट्टी के तेल से चलने वाले वाहनों पर पाबन्दी लगाने और सड़क पर ऐसी गाड़ियों को जब्त के निर्देश लागू करने को कहा है. 

इस मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राजधानी में सभी प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है. जिस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ हॉटस्पॉट आकार में कम अवश्य हो गए हैं, किन्तु अभी प्रदूषण पूरी तरह से कम नहीं हुआ है. इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने अदालत में बताया कि हमने ट्रैफिक, खुले कचरे आदि को कम करने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं. साथ ही जिला कमिश्नर्स से व्यक्तिगत कदम उठाने के लिए कहा गया है.

उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से अभी कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं. वहीं रोड पर भी ट्रैफिक कम है. जिससे सूबे के वायु प्रदूषण में गिरावट आई है. यही कारण है कि दिल्ली के अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 100 पर बना हुआ है. मगर हम आने वाले दिनों में कार्रवाई जारी रखेंगे, ताकि ये आगे ना बढ़ सके और लोगों को साफ हवा मिलती रहे. 

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