ट्रम्प के ट्रेवल बैन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिली आंशिक मंजूरी

ट्रम्प के ट्रेवल बैन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिली आंशिक मंजूरी
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नई दिल्ली : दरअसल यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पक्के इरादों की जीत है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाया गया ट्रैवेल बैन को आंशिक रुप से मंजूर कर लिया है.ट्रंप की इस नीति पर अक्टूबर में सुनवाई होगी तब यह निर्णय किया जाएगा कि प्रतिबंध को पूरी तरह से लागू करना है या नहीं.इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइट हाउस द्वारा किए गए एकआपातकालीन अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है. इसमें शरणार्थियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है.

गौरतलब है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत 6 मार्च के फैसले पर रोक लगाते हुए 6 मुख्य मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही शरणार्थियों पर 120 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, शमूएल एलीटो और नील गोर्शुक ने सोमवार को  अपने फैसले में में कहा कि व्यावहारिक तौर पर यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन लोगों का अमेरिका में किसी संबंधी का पुख्ता प्रमाण हो. इसके अलावा सभी विदेशी नागरिक इस प्रावधान के दायरे में आएंगे .फैसले में लिखा कि इस यात्रा प्रतिबंध को पूरी तरह से लागू कर सकते थें. लेकिन अभी इसपर फिर से विचार करने की जरुरत है.

बता दें कि कोर्ट का मानना था कि वैसे लोगों के अमेरिका में आने पर लगे प्रतिबंध से अमेरिकियों और उनके रिश्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.स्मरण रहे कि ट्रम्प प्रशासन ने यह प्रतिबंध 27 जनवरी को लगाया था . इसके बाद अमेरिकी हवाई अड्डों पर इसका बहुत विरोध भी हुआ था.

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