सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, अब व्हाट्सएप-ईमेल के जरिए भेजे जा सकेंगे समन

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, अब व्हाट्सएप-ईमेल के जरिए भेजे जा सकेंगे समन
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नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अब अधिकतर काम डिजिटल हो चला है. शीर्ष अदालत ने भी इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई मामलों की सुनवाई की है. अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब कोई भी समन या नोटिस व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा सकेंगे.

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस बात की अनुमति दी है. अब व्हाट्सएप, टेलिग्राफ के माध्यम से समन या नोटिस भेजे जा सकेंगे. साथ ही ई-मेल के जरिए भी नोटिस-समन जारी किए जा सकेंगे. यदि व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आता है, तो ये समझा जाएगा कि रिसीवर ने समन देख लिया है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले फिजिकली तौर पर ही नोटिस और समन भेजे जाते थे, ऐसे में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था.

एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रेड्डी ने इस निर्देश को जारी किया. आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद से ही शीर्ष अदालत सहित अन्य अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई हो रही है. शुरुआत में केवल शीर्ष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही थी, बाद में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को भी इसकी अनुमति दे दी गई.

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