नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को जम्मू कश्मीर से संबंधित कुल 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष अदालत के सामने रखा. शीर्ष अदालत ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की अनुमति दे दी है, इस दौरान वह चार जिलों का दौरा कर सकते हैं.
हालांकि, इस दौरान वह कोई राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे. वहां जाने के बाद वह शीर्ष अदालत को एक रिपोर्ट सौपेंगे. इस संबंध में केंद्र को नोटिस जारी किया गया है. शीर्ष अदालत की इजाजत के बाद अब गुलाम नबी आजाद बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू जिलों के दौरे पर जा सकते हैं. गुलाम नबी आजाद की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया है कि इस दौरान वह कोई रैली नहीं करेंगे.
सोमवार को सुनवाई के दौरान गुलाम नबी आजाद की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि गुलाम नबी आजाद 6 बार के सांसद हैं, पूर्व सीएम हैं, फिर भी श्रीनगर हवाई अड्डे से उन्हें वापस भेज दिया गया. गुलाम नबी आजाद ने 8, 20 और 24 अगस्त को वापस जाने का प्रयास किया. आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डालकर अपने परिवार से मिलने की अनुमति मांगी थी.
PSA कानून के तहत हाउस अरेस्ट में हैं फ़ारूक़ अब्दुल्ला, दो साल तक रह सकते हैं कैद
जम्मू कश्मीर को लेकर 'हाईलेवल मीटिंग' ले रहे अमित शाह, हो सकता है बड़ा ऐलान
'दीदी' के चहेते अफसर राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ीं, CBI जारी कराएगी गैर-जमानती वारंट